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भारत ने पाकिस्तान को धो डाला, कुलभूषण को बचाने के लिए तीन वकील, आठ दलील

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 11 जज कुलभूषण जाधव केस को सुन रहे हैं, इस बेंच का नेतृत्व जस्टिस अब्राहम कर रहे हैं। भारत की तरफ से तीन वकीलों की 8 दलीलें आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे इंटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ी?

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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 11 जज कुलभूषण जाधव केस को सुन रहे हैं, इस बेंच का नेतृत्व जस्टिस अब्राहम कर रहे हैं। भारत की तरफ से तीन वकीलों की 8 दलीलें आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे इंटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ी?

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में फांसी के फंदे से कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए भारत की तरफ से तीन वकील पैरवी कर रहे थे । इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छे वकीलों में से एक हरीश साल्वे। भारत ने आईसीजे में पाकिस्तान को धो डाला। भारत ने कहा- “जाधव को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसे काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया गया है। उसे कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है, इसलिए ये मामला बहुत ही आवश्यक है। हरीश साल्वे ने ये भी शक जताया कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। ये मामला खत्म हो इससे पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी भी दे सकता है। आईसीजे में 11 जज इस केस को सुन रहे हैं, इस बेंच का नेतृत्व जस्टिस अब्राहम कर रहे हैं। भारत की तरफ से तीन वकीलों की 8 दलीलें आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे इटरनेशनल अदालत में पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ी?
भारत की पहली दलील
कुलभूषण यादव को बचाने के लिए भारत ने आज पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अदालत में भारत ने कहा, एक निर्दोष भारतीय का ईरान से अपहरण किया गया और पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभ्य दुनिया के लिए एक असभ्य और गैरकानूनी बात है। जाधव के माता-पिता बुजुर्ग हैं। उसके मां ने अपने बेटे की रिहाई की अपील की है। लेकिन पाकिस्तान ने जाधव को अभी तक ये भी नहीं बताया कि उस पर क्या आरोप हैं? 15 बार भारत की तरफ से जाधव का काउंसलर एक्सेस मांगा गया लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास के अफसरों से मिलने नहीं दिया।
भारत की दूसरी दलील
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान एक झूठे केस में फंसाया। एक फर्जी कबूलनामे को अधार बनाकर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अगर कुलभूषण पर आरोप लगाने ही थे तो सीक्रेट ट्रायल क्यों हुआ, मिलिट्री कोर्ट में केस क्यों चलाया गया? अपने बचाव के लिए कुलभूषण जाधव को एक वकील तक नहीं मिला।
भारत की तीसरी दलील
अगर जाधव की फांसी हुई तो 1963 में बने वियना कन्वेंशन की साख नहीं रहेगी। ये कव्वेंशन साफ कहता है कि अगर किसी दूसरे का नागरिक गिरफ्तार किया जाता है तो उसे काउंसलर एक्सेस मिलने का पूरा अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान ने 2016 के मार्चे महीने से अबतक एक बार फिर वियेना कन्वेंशन की इज्जत नहीं ती। अब पाकिस्तान को वियना कव्वेंसन का पालन करने के लिए बाध्य करना ही होगा।
भारत की चौथी दलील
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। साल्वें ने कहा, पहली नज़र में देखने से ही ये बात साफ हो जाती है कि ये मानवाधिकार और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने अब तक ये नहीं बताया कुलभूषण जाधव की तबीयत कैसी है? पाकिस्तान में लोकतंत्र है। लेकिन वहां की आर्मी जवाब दे रही है। आर्मी ने कहा जाधव के मामले में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता। जहां प्रधानमंत्री हों, चुनी हुई सरकार हो, वहां आर्मी कैसे इस तरह का जवाब दे सकती है?
भारत की पांचवीं दलील
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने पुराने मामले गिनाए जहां फांसी की सजा पर रोक लगाई गई। इसी अदालत में ऐसे तीन मामले सामने आए जब आईसीजे ने जस्टिस किया। एक मामला पैराग्वे और अमेरिका का था। दूसरा मामला जर्मनी और मैक्सिको के बीच था और तीसरा मामला फिनलैंड और नीदरलैंड के दरम्यान था। इन सभी मामलों में सजा पर रोक लगाई गई थी।
भारत की छठी दलील
हरीश साल्वे ने आईसीजी में एक अहम बात कही। साल्वे बोले, आखिर पाकिस्तान इतनी जल्दी कुलभूषण जाधव को फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है? कुलभूषण के माता-पिता पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें भी वीजा नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने मानवाधिकार की हर कसौटी पर फेल हो गया। ये समझ से परे है कि पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी पर जल्द से जल्द क्यों देना चाहता है?
भारत की सातवीं दलील
हरीश साल्वे ने पाकिस्तान पर जबरदस्त वार किया। साल्वे ने पूछा, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। अगर आरोप हैं तो सबूत भी होंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया को सबूत क्यों नहीं दिखा रहा है? सच पाकिस्तान बताना नहीं चाहता है। सच्ची बात ये है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया, उसे ईरान में अगवा कर लिया गया था। उसे चोरी छिपे पाकिस्तान लाया गया और फिर पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई।
भारत की आठवीं दलील
साल्वे ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान ने अबतक सबूत के नाम पर कुलभूषण जाधव के कथित इकबालिया बयान का टेप दिखाया है। ये टेप तो फर्जी है। इसे कांट-छांटकर बनाया गया है। इस टेप की फोरेंसिक जांच हो चुकी है और फोरेंसिक जांच में टेप डॉक्टर्ड पाया गया। भारत ने एक और जोरदार बात कही। साल्वे बोले, भारत सरकार को अभी तक मिलिट्री कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ये भी मुमकिन है कि बिना सुनवाई, बिना गवाही के ही कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी गई हो।
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